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कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए 60 दिवसीय अभियान शुरू

उत्तराखण्ड

हरिद्वार, 10 अक्टूबर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 60 दिवसीय अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले चरण में शनिवार को बहादराबाद ब्लॉक के इक्कड़ कलां में विधिक साक्षरता, जनसहायता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

शिविर का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन, प्रमाण-पत्र तथा परिवार रजिस्टर से संबंधित आवेदनों में सहायता की।

जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रशासन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है।

एसएसपी नवनीत भुल्लर ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए आपातकालीन सेवा नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090 और साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1930 का उपयोग करने की अपील की।

शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह की देखरेख में स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व, पंचायती राज, शिक्षा और बाल विकास विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को संबंधित योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि अभियान के तहत गांवों में संचालित विधिक सहायता केंद्रों और पराविधिक स्वयंसेवकों के माध्यम से घर-घर संपर्क किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कानूनी सहायता के पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें संबंधित सेवाओं से जोड़ना है।

शिविर में परिवार न्यायाधीश बी.बी. पांडेय, अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह, लक्ष्मण सिंह और अरुण बोहरा सहित न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।