Valentine’s Day 2023 Police Restriction : वैलेंटाइन डे का प्रेमी जोड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार तमाम सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम प्यार का इजहार महंगा पड़ सकता है. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में 14 फरवरी या उसके बाद तक धारा 144 लागू की गई है. ऐसे में VALENTINE’S DAY 2023 एक स्थान पर चार से ज्यादा लोग अगर जमा होते हैं तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है.
सार्वजनिक आयोजनों पर रोक
वैलेंटाइंस डे पर अक्सर छात्र छात्राएं, प्रेमी युगल या सामाजिक मंच तमाम तरह के आयोजन भी करते हैं, इसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं. होटल, क्लब रेस्तरां वगैरा भी खुले में पार्टी का आयोजन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो.गौर सिटी जैसी पॉश सोसायटी, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स जैसी जगहों पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है.
नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू
गौतमबुद्ध नगर पुलिस (Gautam Budh Nagar police) ने सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 4 से 28 फरवरी तक के लिए पाबंदियां लागू कर दी हैं. इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल, वैलेन्टाइंस डे के अलावा महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों आदि का हवाला दिया गया है.इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 (IPC 188) के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
लखनऊ में जी 20 समिट और ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023
लखनऊ में भी जी 20 समिट और ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट को लेकर धारा 144 लगाई गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश विदेश की विशिष्ट हस्तियां इन आयोजनों के दौरान लखनऊ में उपस्थित होंगी. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इसको लेकर सुरक्षा के चाकचौबंद प्रबंध किए हैं. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने भी 28 फरवरी तक सेक्शन 144 लागू कर दी है. इसको लेकर सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन की मनाही होगी.
जानें किस तरह की पाबंदियां….
Valentine’s Day, Mahashivratri
– 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते
– किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकते
-सरकारी संस्थान या आवास के पास फोटोग्राफी सेल्फी या ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी
– सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या किसी अन्य तरह का नशा करने पर मनाही होगी
– होटल, क्लब या धार्मिक स्थानों पर तेज आवाज में संगीत बजाना या डीजे चलाने पर पाबंदी
– पब्लिक प्लेस पर पूजा अर्चना इबादत की मनाही,उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
– खुले स्थानों पर हथियार या अन्य घातक चीजों को लेकर चलने पर पाबंदी